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Hisar News: नाबालिग को ब्लैकमेल करने का आरोपी बरी

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हिसार। नाबालिग छात्रा की फोटो-वीडियो हासिल कर अश्लील सामग्री तैयार करने और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी आकाश को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस मामले में जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को भी साल 2024 में बरी कर दिया था।
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पुलिस ने 17 फरवरी 2022 को आरोपी आकाश और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
11वीं कक्षा की शिकायतकर्ता छात्रा ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी आईडी से फोटो और वीडियो हासिल किए। बाद में इन्हें संपादित कर अश्लील सामग्री तैयार की गई और वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपये मांगे गए। धमकी के दबाव में उससे 60 हजार रुपये भी लिए गए।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और लगातार धमकाया। मामले में 2 लाख रुपये मांगने से संबंधित फोन रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की गई थी। रिकॉर्डिंग की आवाज का नमूना लेकर उसे मधुबन फोरेंसिक लैब भेजा गया लेकिन आवाज का मिलान आरोपी आकाश से साबित नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने 60,000 रुपये लेने का भी कोई ठोस प्रमाण न होने की दलील दी।
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