हिसार। बरात में हवाई फायरिंग के दौरान युवक की मौत के चर्चित मामले में एडीजे पुनीत सहगल की अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महम के गांव किशनगढ़ निवासी नरेंद्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 नवंबर 2021 को बास थाना में महम निवासी आजाद सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनका बेटा सोनू अपने साथियों सनूप और नितेश के साथ गांव किशनगढ़ निवासी विनय की बरात में शामिल होने के लिए गांव पुट्ठी सामाण गया था।
शिकायत के मुताबिक बरात जब लड़की पक्ष के घर के निकट पहुंची तो किशनगढ़ निवासी नरेंद्र लाइसेंसी बंदूक लेकर वहां आया। आरोप था कि उसने शादी समारोह के दौरान फायरिंग की और गोली सोनू की छाती में जा लगी। गंभीर रूप से घायल सोनू को उसके साथी महम के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में बास थाना पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई हिसार स्थित एडीजे अदालत में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।