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गन दिखा आढती को किडनैप कर 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले इंद्र गुर्जर को उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने पीएलए निवासी आढ़ती सुनील बजाज को गन दिखाकर कार समेत किडनैप कर फिरौती वसूलने पर ढाणी श्यामलाल के इंद्र गुर्जर को उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने ढाणी श्यामलाल के सोनू और मोखरा के सुनील को बरी कर दिया। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता अदालत में अपने बयान से मुकर गया था, फिर भी उसे सजा हुई।
पीएलए एरिया निवासी सुनील बजाज की नई सब्जी मंडी में आढ़त की दुकान है। उसने दो अगस्त 2016 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह दिन में 11:30 बजे दुकान से कार में घर लौट रहा था। वह शांति नगर में पानी की टंकी के पास पहुंचा तो सफेद स्कॉर्पियो आगे अड़ाकर उसकी कार रुकवा ली गई। स्कॉर्पियो से इंद्र गुर्जर और तीन-चार लोग उतरे और हथियार सहित उसे किडनैप कर लिया।
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यह है मामला
शिकायतकर्ता ने बयान में कहा था कि वे उसे मिलगेट के तीन मंजिला मकान में ले गए। उसे एक कमरे में बंद कर मारपीट कर 25 लाख की फिरौती मांगी। इंद्र बोला रुपये नहीं दिए तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। जब उसने इतने रुपये होने से इनकार किया तो वे बोले कि 10 लाख रुपये मंगवा। 15 लाख रुपये 20 दिन में दे देना। फिर उसने अपने दोस्त सुरेंद्र खुराना को फोन कर 10 लाख का इंतजाम कर लाहौरिया चौक पर बुलाया। कुछ देर बाद वह अपनी कार से लाहौरिया चौक पर पहुंचा। इस दौरान इंद्र का एक आदमी उसके साथ कार में रहा। बाकी आदमी पीछे स्कॉर्पियो में थे। सुरेंद्र ने उसे लाहौरिया चौक पर 10 लाख रुपये दे दिए। उसने रुपये लेकर इंद्र के आदमी को थमा दिए। उसने इंद्र के आदमी को मिलगेट में तीन मंजिला भवन के पास छोड़ा। उस आदमी ने कार से उतरते समय कहा कि 15 लाख रुपये जल्द दे देना, वर्ना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। सिटी थाना पुलिस ने इंद्र और तीन-चार अन्य के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाने, मारपीट, फिरौती वसूलने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। तलवंडी राणा का महेंद्र अभी फरार है।

फोटो 34
10 लाख की फिरौती के बाद छोड़ दिया था सुनील बजाज को
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