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Hisar News: इयरफोन के लिए हुए विवाद में छुरी से हमला करने के दोषी को 5 साल की कैद

Tue, 16 Sep 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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हिसार। एडीजे अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने इयरफोन के लिए हुए झगड़े में एकता नगर निवासी दीपक पर छुरी से हमला करने के मामले में दोषी साहिल को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने एकता नगर निवासी दीपक उर्फ हैप्पी के बयान पर 14 जुलाई 2020 को केस दर्ज किया था। इसमें साहिल पर 147, 149, 323, 324 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
अर्बन एस्टेट थाना पुलिस को दी शिकायत में एकता नगर निवासी दीपक उर्फ हैप्पी ने बताया था कि 13 जुलाई 2020 को सुशील से अपनी इयरफोन लेने डबल फाटक के पास गया था। सुशील से इयरफोन मांगी तो उसने में मेरी इयरफोन तोड़ दी। इसके बाद वह वापस चला गया। रात करीब 10 बजे मैं और मेरा दोस्त मोनी डबल फाटक से निरंकारी भवन की तरफ जा रहे थे। जब हम मोंटू चिकन कार्नर के सामने पहुंचे तो छत से बैठे सुशील ने इयरफोन के लिए तंज कसा और छत पर बुलाया। जब हमें चिकन कार्नर की छत पर गए तो वहां पहले से ही 4-5 लड़के शराब पी रहे थे।
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इस दौरान सुशील ने कहा कि अभी देता हूं तुझे इयरफोन, यह कहते ही मारपीट शुरू कर दी। मेरे सिर में कांच की बोतल उठाकर मारी। तभी साहिल ने छाती के पास छुरी मारी। जब शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गए। परिजनों ने घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने धारा 147, 149, 323, 324 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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