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चार साल की मुंहबोली भांजी से रेप करने वाले मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। होली के दिन चार साल की बच्ची से रेप करने के दोषी युवक को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक चार साल की बच्ची का मुंहबोला मामा है। दोषी ने बच्ची की मां को बहन बनाया हुआ था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने दोषी रामपुरा मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय मोहित उर्फ घोलू को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की दोनों धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोषी के खिलाफ 16 मार्च 2018 को महिला थाने में दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोपी मोहित को वीरवार को इस केस में दोषी करार दिया गया था।
इस बारे में महिला थाना पुलिस में बच्ची की मां ने शिकायत देकर बताया कि वह विधवा है और उसकी चार साल की बेटी है। आरोपी रामपुरा मोहल्ला निवासी मोहित उर्फ घोलू उसका मुंहबोला भाई बना हुआ था और अकसर उनके घर पर आता रहता था। बच्ची 16 मार्च को देर रात पेट में दर्द होने की बात कहकर जोर से रोने लगी। इस पर उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की है, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है। इस पर बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की।
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पूछताछ में बच्ची ने बताया कि 10 दिन पहले वह शाम को पार्क में खेल रही थी। तभी उसका मामा मोहित बाइक पर पार्क में घुमाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद आरोपी उसे किसी कॉलोनी के एक मकान में ले गया, जहां उसने उससे गलत काम करने की कोशिश की। जब वह दर्द से चीखने लगी तो आरोपी उसे वापस ले आया और रात को करीब नौ बजे उसे घर पर छोड़ गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयोग हुई बाइक भी बरामद कर ली थी।
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