हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में नारनौंद एरिया के सूरज को 20 साल की कैद तथा 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 16 जनवरी 2020 को केस दर्ज किया था। एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसकी 17 साल की बेटी 14 जनवरी की देर रात लापता हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग लड़की को बरामद किया था। उसने पुलिस को बताया था कि सूरज मेरे को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस संबंध में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर अदालत में मुकदमे संबंधी चालान पेश किया था। अदालत ने दोषी सूरज को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को धारा 363 के तहत 3 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 366-ए के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजाएं साथ-साथ चलेंगी। संवाद