हिसार। नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों को थमाए गए नोटिस का 15 दिन का समय बीत चुका है। मगर एक भी बकायेदार ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। अब निगम प्रशासन इन बकायेदारों को दूसरा नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। इस नोटिस के तहत भी बकायेदारों को टैक्स जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस अवधि में वह बकाया टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी।
बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष में निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स से 24 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा हुआ है। इस वित्त वर्ष के अब 21 दिन ही बचे हैं। 31 जनवरी तक निगम प्रशासन को टैक्स के रूप में 6.33 करोड़ रुपये की ही आय हुई। इसी को देखते हुए निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने का फैसला किया था ताकि निगम के खजाने में और पैसा आ सके। प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में आठ क्लर्क हैं। प्रत्येक क्लर्क के पास 26 कॉलोनियां का जिम्मा है। अधिकारियों ने सभी शाखा के सभी आठ क्लर्कों को टॉप के 15-15 बकायेदारों की सूची बनाकर देने के आदेश दिए थे।
जनस्वास्थ्य विभाग का 45 लाख रुपये का टैक्स बकाया
नगर निगम के बड़े बकायेदारों में कई सरकारी विभाग भी शामिल हैं। जनस्वास्थ्य विभाग पर 45 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। हालांकि सरकारी कार्यालयों के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान मुख्यालय स्तर पर ही किया जाता है। बावजूद इसके निगम प्रशासन ऐसे बकायेदारों को भी नोटिस दिया गया है।
छूट के साथ टैक्स जमा करवाने के मात्र 21 दिन बचे
छूट के साथ टैक्स जमा करवाने के अब मात्र 21 दिन ही बचे हैं। इसके बाद अगर कोई बकाया टैक्स भरता है तो उसे पूरा ब्याज वसूला जाएगा। बता दें कि प्रदेश सकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक ही है।
अभी 120 बकायेदारों में से एक ने भी टैक्स जमा नहीं करवाया है। फिलहाल हम 31 मार्च तक इंतजार करेगा, क्योंकि ब्याज पर छूट की स्कीम 31 मार्च तक लागू रहेगी। इसके बाद इन सभी बकायेदारों को दूसरा नोटिस थमाया जाएगा। - दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम