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कारोबारी से कार लूटने पर पांच को 10-10 साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सवा साल पहले सुशीला भवन के पास सेक्टर-13 निवासी कैटरर राजेंद्र सैनी से मारपीट कर कार लूटने वाले पांच दोषियों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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दोषियों में डोगरान मोहल्ला निवासी मनोज उर्फ गूंगा, रेलवे कॉलोनी निवासी अजय, सूर्यनगर निवासी दिनेश, गांव हिंदवान निवासी अनिल उर्फ रिस्की और कृष्णा नगर निवासी आशीष उर्फ आशु शामिल हैं। गूूंगा पर दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 31 अक्तूबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार अग्रसेन मार्केट में अमित फूड कैटरिंग नाम से दुकान चलाने वाले सेक्टर-13 निवासी राजेंद्र सैनी से घटना वाली रात कार लूट ली गई थी। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह रात 8.10 बजे डीएन कॉलेज की तरफ से अपनी आई-20 कार में अकेला आ रहा था। वह सुुशीला भवन के पास से ग्रीन स्कवेयर मार्केट में कार मोड़ रहा था कि अचानक तीन-चार युवक सामने आ गए। उन्होंने बहसबाजी कर मुझे मुक्के मारकर घायल कर दिया और ड्राइवर सीट से घसीटकर नीचे उतार दिया। फिर वे गाड़ी लूटकर फरार हो गए। गाड़ी में 2700 रुपये और कुछ दस्तावेज भी थे। बाद में उसने राजीव नगर निवासी बहनोई सुरजीत सिंह को फोन कर बुलाया। उन्होंने उसे एक वाहन में सिविल अस्पताल में पहुंचाया। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आशीष, अनिल, दिनेेश और अजय को गिरफ्तार किया था। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि डोगरान मोहल्ले के मनोज उर्फ गूंगा के कहने पर हमने गाड़ी लूटी थी। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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