हिसार। एडीजे डाॅ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने सोमवर को साल 2018 में नशा तस्करी के मामले में पकड़े गए लुहारी राघो निवासी जयसिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
सदर थाना पुलिस ने 22 सितंबर 2018 को इस मामले में 7 लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।पुलिस ने इनसे एक कैंटर में 30 कट्टों में भरा 9 क्विंटल गांजा बरामद किया था। अदालत इस मामले में पकड़े गए हांसी के जगदीश कॉलोनी निवासी राजेंद्र उर्फ नंदू, हरीश उर्फ पव्वा, मोठ रागड़ान निवासी राजवीर, लोहारी राघो निवासी सोहन लाल व डाटा निवासी राजवीर को 6 फरवरी 2024 को 10-10 साल की सजा सुना चुकी है। हरीश उर्फ पव्वा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पुलिस को सूचना मिली कि गांव रायपुर से हिसार की तरफ एक कैंटर आएगा, जिसमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ हो सकता है। पुलिस ने रायपुर रोड के टी प्वांइट पर नाका लगाकर कैंटर को रुकवाया। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इनका एक साथी सिसाय निवासी बलजीत भाग गया।