हरियाणा के बहुचर्चित जीआरपी भर्ती मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को समय पर जवाब दायर न करने पर कड़ी फटकार लगाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
जीआरपी भर्ती मामले को हरियाणा के एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद मामले में सीबीआई ने जांच की थी जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी।
इस जांच के आधार पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले पर हरियाणा सरकार से पूछा था कि भरती में अनियमितताएं हैं तो जिन लोगों को भर्ती किया गया है वह नौकरी कैसे कर रहे हैं।
इसके बाद मामले को चीफ जस्टिस की खंडपीठ के पास रेफर करते हुए इस पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन सरकार ने यह जवाब समय पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में न देकर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश कर दिया। जिस पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य सरकार पर दस हजार रुपये जुर्माना किया।