फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राज्यपाल ने कुलपति के आदेश को पलटा:  MDU रजिस्ट्रार को तत्काल बहाली, आगे कार्रवाई पर लगाई रोक

Wed, 18 Feb 2026 05:04 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक

सार

राज्यपाल कार्यालय से जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डॉ. कृष्ण कांत को तुरंत बहाल किया जाए और 17 फरवरी 2026 का निलंबन आदेश रद्द माना जाए।
विज्ञापन
असीम कुमार घोष, हरियाणा के राज्यपाल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय  रोहतक में कुलसचिव डॉ. कृष्ण कांत के निलंबन को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने 17 फरवरी 2026 को डॉ. कृष्ण कांत को निलंबित कर दिया था, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल  ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए 18 फरवरी 2026 को उनके निलंबन को रद्द कर दिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया।

विज्ञापन


राज्यपाल कार्यालय से जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डॉ. कृष्ण कांत को तुरंत बहाल किया जाए और 17 फरवरी 2026 का निलंबन आदेश रद्द माना जाए। साथ ही, आगे कोई भी कार्रवाई कुलपति द्वारा राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

यह था विवाद

पूरा मामला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक से जुड़ा है, जो 18 फरवरी को बुलाई गई थी। इस बैठक में विभिन्न पदों पर भर्ती और पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। कुलपति का कार्यकाल 20 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाला था, इसलिए वे बैठक से कुछ फैसले लेना चाहते थे। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग और राज्यपाल कार्यालय ने इसे गैर कानूनी बताते हुए बैठक पर रोक लगा दी थी। रजिस्ट्रार डॉ. कृष्ण कांत ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों को बैठक में शामिल न होने का आदेश जारी किया था। इसके जवाब में कुलपति ने उन्हें  निलंबित कर दिया। लेकिन राज्यपाल ने रजिस्ट्रार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निलंबन को तुरंत वापस ले लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें