फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: चेक बाउंस के मामले में दोषी महिला को एक साल की सजा

Wed, 14 Jan 2026 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने महिला को दोषी ठहराते हुए उसे एक साल की सजा और 17.04 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला जेएमआईसी अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। यदि महिला मुआवजा राशि का भुगतान निर्धारित समय में नहीं करती है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार ढाणी ढाक निवासी पिंकी ने एचडीएफसी बैंक फतेहाबाद से 19 फरवरी 2016 को 22 लाख रुपये का केसीसी लोन और 6 लाख 40 हजार रुपये का टर्म लोन लिया था। लोन की अदायगी के लिए उसने बैंक को 17 लाख 4 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने नियमानुसार नोटिस जारी किया, लेकिन महिला ने तय समय में भुगतान नहीं किया। बैंक ने बाद में अदालत में मामला दायर किया। इस मामले की पैरवी बैंक की ओर से अधिवक्ता इंद्र सिंहाना ने की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें