फतेहाबाद। खेत में शराब पीने से रोकने की रंजिश में लोहे की रॉड से बुजुर्ग की हत्या प्रयास मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों मुकेश कुमार व विनोद कुमार निवासी भोड़ियाखेड़ा को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद तथा 8-8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप-जिला न्यायवादी अरुणा बंसल ने पैरवी की। उप-जिला न्यायवादी अरुणा बंसल ने बताया कि भोडिया खेड़ा निवासी शिकायतकर्ता संदीप ने 13 अप्रैल 2022 को शिकायत दी थी कि भोडियाखेड़ा निवासी मुकेश कुमार व विनोद कुमार उर्फ लुक्की ने उसके पिता मनोराम पर जानलेवा हमला किया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मुकेश व विनोद को आईपीसी की धारा 342, 307 व 325 में दोषी करार दिया। इसके साथ अदालत ने दोषी मुकेश व विनोद को आईपीसी की धारा 342 में एक साल, 307 में पांच साल और 325 में दो साल की सजा सुनाई। वहीं इन दोनों दोषियों को कुल मिलाकर 8-8 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।