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तीन अभियुक्तों को 14 साल की कैद

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बाइक, फोन व पर्स छीनाझपटी के तीन दोषियों को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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फतेहाबाद सदर पुलिस ने उचाना मंडी निवासी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गोबिंद की शिकायत पर तीन युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में गोबिंद ने बताया कि वह दो दिसंबर 2020 को वह गांव जल्लोपुर से किस्तें एकत्रित करके गांव तामसपुरा गया। यहां पर दो लोगों से किस्त एकत्रित करने के बाद वह फतेहाबाद आ रहा था। गांव जांडवाला सोतर के पास पीछे से तीन युवक एक बाइक पर आए। इन लोगों ने चलती बाइक से उसकी चाबी निकाल ली, जिससे वह सड़क पर आ गिरा। इसके बाद तीनों युवकों ने उसका मोबाइल, पर्स व बाइक छीनकर फरार हो गए। बाद में तफ्तीश में पुलिस ने तीनों आरोपियों राजकुमार व प्रगट सिंह, निवासी गांव हड़ोली तथा बीरबल निवासी खुंबर को काबू किया था। वीरवार को अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए उनको 14 साल की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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