फतेहाबाद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। शर्तों के अनुसार, कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान 10 से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेगा। वहीं प्रत्याशी चुनाव के दौरान 95 लाख रुपये ही खर्च कर पाएंगे। प्रत्याशियों के नामांकन भरने के बाद उनका चुनाव खर्च जुड़ना आरंभ हो जाएगा।
फतेहाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल से अधिसूचना जारी हो जाएगी। हालांकि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लग गई है और विकास के कई काम भी रुक गए हैं। फतेहाबाद में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 मई तक रहेगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फतेहाबाद में ईवीएम आदि रखने के लिए महिला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है।
चुनाव आयोग के अनुसार, कोई भी प्रत्याशी अपने काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां नहीं ले जा सकता। प्रत्येक गाड़ी में केवल 5 लोग ही सवार रहेंगे। चुनाव में जो भी वाहन चलेंगे उसकी अनुमति लेनी होगी। प्रचार झंडे की साइज एक फीट गुना आधा फीट, छड़ी का साइज तीन फिट से अधिक न हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र के आवाज की तीव्रता 40 डेसीबल से अधिक न हो। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसके प्रयोग पर रोक रहेगी। प्रत्याशियों को अपने वाहन की विंड स्क्रीन पर अनुमति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। चुनाव को सही तरीके से निपटाने के लिए जिले में 23 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। फतेहाबाद की तीनों विधानसभा रतिया, टोहाना व फतेहाबाद में 12 फ्लाइंग स्क्वायड बनाई गई हैं। साथ ही 60 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं।
कोट
फतेहाबाद में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान 10 से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेगा। साथ ही 95 लाख रुपये की चुनाव में खर्च किए जा सकते हैं।
-राहुल नरवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, फतेहाबाद।