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Fatehabad News: नवंबर-दिसंबर में बदलेगा राशन का हिस्सा, गेहूं घटेगा और बाजरा बढ़ेगा, बीपीएल कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो बाजरा, गुलाबी कार्डधारकों को 12 किलो गेहूं और 23 किलो बाजरा मिलेगा

Wed, 23 Sep 2026 10:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। राशन डिपो पर नवंबर और दिसंबर में गेहूं और बाजरे के वितरण की व्यवस्था बदल जाएगी। नई व्यवस्था में गेहूं की मात्रा घटेगी, जबकि बाजरे की मात्रा बढ़ाई जाएगी। बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो बाजरा मिलेगा।
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वहीं गुलाबी राशन कार्डधारकों को 12 किलो गेहूं और 23 किलो बाजरा दिया जाएगा। अक्तूबर में पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही राशन वितरित होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशालय की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार नवंबर और दिसंबर में राशन वितरण का अनुपात बदला गया है।
वर्तमान में बीपीएल परिवारों को प्रति यूनिट चार किलो गेहूं और एक किलो बाजरा मिलता है। नवंबर से उन्हें दो किलो गेहूं और तीन किलो बाजरा मिलेगा। यानी गेहूं दो किलो कम और बाजरा दो किलो अधिक दिया जाएगा।
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गुलाबी राशन कार्डधारकों के राशन में भी बदलाव होगा। वर्तमान व्यवस्था में उन्हें 23 किलो गेहूं और 12 किलो बाजरा मिलता है। नवंबर और दिसंबर में इसके उलट 12 किलो गेहूं और 23 किलो बाजरा दिया जाएगा। इस तरह गेहूं की मात्रा 11 किलो घटेगी और बाजरे की मात्रा 11 किलो बढ़ जाएगी। अक्तूबर माह में पुरानी व्यवस्था से मिलेगा राशन : अक्तूबर माह में बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट चार किलो गेहूं और एक किलो बाजरा ही मिलेगा। नवंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। इसलिए अक्तूबर और नवंबर के राशन वितरण में लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज की मात्रा अलग रहेगी। विभाग की ओर से राशन डिपो संचालकों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।
फतेहाबाद जिले में कुल 1,67,479 राशन कार्ड हैं। इनसे 6,26,285 लाभार्थी जुड़े हैं। इनमें 10,670 गुलाबी राशन कार्ड हैं, जिनके 29,448 लाभार्थी हैं। जिले में 1,56,809 बीपीएल राशन कार्ड हैं और इनके तहत 5,96,837 लाभार्थी जुड़े हुए हैं।
नवंबर और दिसंबर में इन सभी लाभार्थियों को बदली हुई व्यवस्था के अनुसार राशन मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव केवल नवंबर और दिसंबर के लिए किया गया है। इसके बाद राशन वितरण की व्यवस्था के संबंध में मुख्यालय के निर्देश लागू होंगे।
डिपो संचालकों को लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में अनाज देना होगा। लाभार्थियों को राशन लेते समय गेहूं और बाजरे की निर्धारित मात्रा की जानकारी रहेगी। इससे वितरण में असमंजस की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी।
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