भूना। दिवाली से पहले नगर पालिका भूना ने बाजार में दुकानदारों को कुछ राहत देते हुए 3 फीट तक दुकान के आगे सामान रखने की छूट दे दी है। यह निर्णय बुधवार शाम नगर पालिका अधिकारियों और दुकानदारों के बीच में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि कोई भी दुकानदार 3 फीट से अधिक अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि किसी ने नियम का उल्लंघन किया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नगर पालिका सचिव दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि दुकानों के आगे शेड या छप्पर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केवल निर्धारित सीमा तक ही सामान रखने की अनुमति दी गई है, ताकि दिवाली के मौके पर ग्राहकों की आवाजाही में कोई परेशानी न हो और बाजार में रौनक भी बनी रहे।
नगर पालिका की ओर से पिछले तीन दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पूरे शहर में दुकानों के आगे फैला सामान और अस्थायी ढांचे हटाए गए। कई दुकानदारों ने खुद भी आगे आकर अपनी दुकानों के आगे से शेड और अतिरिक्त सामान हटा लिया, जिससे प्रशासन के अभियान को बल मिला। हालांकि, बुधवार को भी पुराने बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। जबकि चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज पसरीजा और कुछ लोग राजनीतिक स्तर पर दिवाली तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोकने की बात कह रहे थे, मगर नगर पालिका अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया कि अग्रसेन चौक से लेकर शहीद उधम सिंह चौक तक किसी भी तरह की रेहड़ियां या अस्थायी दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, ताकि मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात और भीड़ प्रबंधन में कोई बाधा न आए।
वाइस चेयरमैन नरेंद्र बागड़ी व पार्षद सुशील सोनी, रोहतास गोयल, प्रतिनिधि बलजीत सोनी, प्रतिनिधि राजू कंबोज, पवन कुमार धारनिया, कामरेड भूपेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद प्रवीण जैन के आग्रह पर प्रशासन ने छूट दी है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, तो तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नगर पालिका ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे दिवाली के पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने में प्रशासन का साथ दें।