फतेहाबाद। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया कंपनी के खिलाफ डाली गई याचिका को सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया। आयोग के अनुसार, उपभोक्ता ने केवल लिखित शिकायत दी, जबकि अन्य कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। इसलिए याचिका को रद्द किया जाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद के रवि ढाका ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 12 जून 2019 को याचिका दायर की थी। याचिका में रवि ढाका ने बताया कि उसने अपने बच्चों को भेजकर शहर की एक दुकान से ब्रिटानिया कंपनी का बिस्कुट का पैकेट 110 रुपये देकर मंगवाया था। इस पैकेट पर वजन 66 ग्राम लिखा था, लेकिन शक होने पर जब उसने इसे तुलवाया तो यह 46 ग्राम निकला। कंपनी की ओर से आयोग में पेश हुए एडवोकेट योगेश गुप्ता ने बताया कि याची ने केवल लिखित शिकायत दी है और उसके पास इस बात का सबूत नहीं है कि बिस्कुट का वजन कम था या ज्यादा। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्य हर्ष मेहता व केएस निरानिया ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिकाकर्ता की याचिका रद्द कर दी।