फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में रतिया शहर थाना पुलिस ने 28 अप्रैल 2020 को गांव नंगल निवासी सुनील कुमार व रवि कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को वह गांव रतनगढ़ में बने जोहड़ के पास नाकाबंदी पर मौजूद थे, तो गांव बलियाला की तरफ से दो लड़के मोटरसाइकिल पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर मुड़कर भागने लगे तो शक की बिनाह पर उन्हें रोक कर उनकी चेकिंग की। उनके कब्जे से 5 किलोग्राम कचरा डोडापोस्त बरामद हुआ। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों युवकों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई।