फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: नहीं चलेगा बहाना...गाड़ी पर लगा स्टीकर बताएगा कट गया चालान

Sat, 14 Mar 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
विज्ञापन
शहर के फव्वारा चौक पर गलत तरीके से खड़ी गाड़ी का चालान करने के बाद शीशे पर स्टीकर लगाती पुलिस। 
विज्ञापन
फतेहाबाद। जिले की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम और बेतरतीब पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक मुख्य बाजारों और नो-पार्किंग जोन में अपनी गाड़ियां छोड़कर चले जाते हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है।
विज्ञापन


अब नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान करने के बाद संबंधित वाहन के शीशे पर विशेष स्टिकर भी लगाया जाएगा, ताकि वाहन मालिक को मौके पर ही चालान की जानकारी मिल सके और बाद में किसी तरह का भ्रम या बहाना न रहे।

अब तक की व्यवस्था में, जब भी पुलिस नो-पार्किंग में खड़े किसी वाहन का फोटो खींचकर ऑनलाइन चालान करती थी, तो वाहन मालिक को इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिलती थी। अक्सर वाहन मालिक अदालत में या पुलिस विभाग के समक्ष यह तर्क देते थे कि उन्हें चालान के बारे में समय पर पता ही नहीं चला। कई बार मोबाइल नंबर अपडेट न होने या तकनीकी खामी के कारण मैसेज नहीं पहुंचता था, जिससे जुर्माना भरने में देरी होती थी और विवाद की स्थिति बनती थी।
विज्ञापन


वाहन चालकों के इसी जानकारी न होने के तर्क को खत्म करने के लिए यातायात पुलिस ने अब फैसला लिया है कि नो-पार्किंग में खड़े वाहन का चालान करने के तुरंत बाद गाड़ी के शीशे पर एक स्टिकर चस्पा किया जाएगा।



नो-पार्किंग जोन वाले इलाके में होगी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात पुलिस जिले के सभी शहरों के कई प्रमुख बाजारों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जो नो-पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए सड़कों और बाजारों में मनमाने ढंग से वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और जाम की स्थिति भी बन जाती है। उस इलाके में गाड़ी का चालान करने के बाद यह स्टीकर लगाया जाएगा। वहीं साथ ही अगर ज्यादा समय तक वाहन मार्ग अवरुद्ध करता पाया गया, तो उसे क्रेन की मदद से टो करके यातायात पुलिस थाना भी ले जाया जाएगा।





यातायात पुलिस की समीक्षा बैठक में यह सुझाव आया था, जिसके बाद विचार-विमर्श करके इस नियम को लागू करवाया गया है। वाहनों के चालान के बाद उसके शीशे पर स्टीकर लगाया जाएगा, ताकि वाहन मालिक को चालान के बारे में जानकारी मिल सकें।
विज्ञापन


- सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें