टोहाना। नगर परिषद के कचरा डालने के लिए मनियाना रोड पर बनाए गए डंपिंग प्वाइंट पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर नगर परिषद को 59 लाख रुपये का जुर्माना गया है।
इस जुर्माने को कम करने को लेकर परिषद ने एनजीटी में अपील की है। विभाग के अधिकारियों ने दो बार डंप साइट का निरीक्षण किया। जांच में कई खामियां मिली थी। पत्र के अनुसार 24 दिसंबर को फील्ड अधिकारी ने पहली बार निरीक्षण किया।
इस दौरान स्थल को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अन्तर्गत पालन नहीं पाया गया। इस दौरान एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम संख्या 15 का पालन नहीं किया गया। डंपिंग प्वाइंट पर बहुत सारी जैव मृदा और आरडीएफ डंप पाई गई। इनका उचित तरीके से निपटारा नहीं किया जा रहा है।
डंप साइट पर बहुत सारा ठोस कचरा डंप किया गया था, जिसे अलग नहीं किया गया था। कुछ ठोस कचरा लीगेसी कचरा साइट पर भी पाया गया। मिश्रित कचरे को अलग नहीं किया गया था। काफी सारा प्लास्टिक युक्त ठोस अपशिष्ट डंप साइट के भीतर खुले क्षेत्र में फेंका पाया गया जो आस-पास के क्षेत्र में परेशानी का कारण बना हुआ है।
जांच में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थल के आसपास कोई पौधरोपण नहीं किया गया। अधिकारियों से जब इस बारे में जवाब मांगा गया। 19 मार्च को फिर से डंप साइट का निरीक्षण किया गया। जहां नियमों की फिर से पालन नहीं मिला। इस पर टीम ने नगर परिषद टोहाना पर 59 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 59 लाख रुपये जुर्माना लगाने का पत्र मिला है। जो कि एक लाख रुपये महीने के अनुसार है लेकिन इसे वर्ष 2020 से लगाया गया है जबकि ठेका मई 2022 से शुरू किया गया था। इस जुर्माने को लेकर पत्राचार किया जाएगा ताकि इसे ठीक किया जा सके।
-अंकित वशिष्ठ, एक्सईन नगर परिषद टोहाना।