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फतेहाबाद: हत्या प्रयास के दोषी नाबालिग को तीन माह तक करनी होगी गुरुद्वारे में सेवा

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फतेहाबाद। रास्ता रोककर मारपीट करने, हत्या प्रयास व जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने के दोषी नाबालिग किशोर को किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य जज याचना व सदस्य नीलम रानी ने सुधार के लिए दिल्ली के श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा में सेवा करने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार, नाबालिग के खिलाफ 18 जुलाई 2020 को पुलिस ने अपराध की नियत से रास्ता रोकने, मारपीट करने, नशीला पदार्थ पिलाने व कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज किया था। नाबालिग पर आरोप कि उसने खेत मालिक से मारपीट कर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया और उसकी हत्या का प्रयास किया। दोषी नाबालिग ने बोर्ड के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। बोर्ड के सामने अपने बयान में नाबालिग ने कहा कि वह 10वीं पास है और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसने अपराध इरादतन नहीं किया है और वह भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेगा। उसने बोर्ड से उदार दृष्टिकोण अपनाने की गुहार लगाई थी।
प्रत्येक रविवार को दो घंटे करेगा सामाजिक सेवा
इस पर बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग तीन माह तक प्रत्येक रविवार को दो घंटे सामाजिक सेवा करेगा। बोर्ड ने श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा के महाप्रबंधक को इस बारे में सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई और निगरानी करने को कहा है। नाबालिग की तीन माह की सेवा की सूचना भी श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा के महाप्रबंधक बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि नाबालिग अपनी सामाजिक सेवा करने में असफल रहता है तो कानून के मुताबिक उसे सजा सुनाई जाएगी।
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