फतेहाबादआठ साल पुराने गुलाब सिंह हत्याकांड में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने गुरमुख सिंह उर्फ मिड्डा और तरसेम को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन उपनिदेशक डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि जाखल थाने में 10 जुलाई 2018 को दर्ज अभियोग के अनुसार खेत में पानी की बारी को लेकर विवाद में गांव चांदपुरा निवासी गुलाब सिंह पर दो भाइयों गुरमुख सिंह उर्फ मिड्डा और तरसेम ने कस्सी और गंडासे से हमला कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गुरमुख सिंह उर्फ मिड्डा की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे की कस्सी बरामद की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई।