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जर्मनी भेजने के नाम पर 4.52 लाख रुपये की ठगी, तीन पर केस

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टोहाना। शहर की जैन गली निवासी एक महिला ने फतेहाबाद निवासी एक महिला सहित तीन लोगों पर उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की शिकायत जिला पुलिस कप्तान, डीएसपी टोहाना व एसएचओ को दी है। शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में जैन गली निवासी महिला मेंहगी देवी ने बताया कि फतेहाबाद निवासी गुरमीत, मनदीप, गुरमीत की पत्नी सर्वजीत ने मिलकर उसके बेटे को जर्मनी भेजने के नाम पर उसके साथ लगभग चार लाख 52 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। महिला ने बताया कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली महिला सरला देवी से मिली, जिसका बेटा मलेशिया में जाकर कार्य कर रहा है। इसके बाद सरला ने फतेहाबाद के रहने वाले उक्त परिवार के सदस्यों के बारे में बताया तथा स्वयं बात करने के लिए कहा। मेहंगी देवी ने बताया कि आरोपियों ने उसके बेटे को जर्मनी भिजवाने की बात कही और कहा कि वहां उनका एजेंट है, जो उसके लड़के सोनू को वहां काम दिलवा देगा। महिला ने बताया कि वह उनकी बातों में आ गई तथा गहने गिरवी रखे तथा लोगों से उधार लेकर 6 लाख रुपये का इंतजाम किया। आरोपियों ने उसे पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ रुपयों की मांग की, उस समय गुरमीत ने अपना खाता नंबर उनको दे दिया। उसने बताया कि उसकी लड़की अमनदीप कौर ने उनके खाता में 28 जनवरी 2015 को 40 हजार, 3 दिसंबर को 20 हजार रुपये, 15 जुलाई को दस हजार रुपये उनके खाते में डाल दिए तथा अनेक बार वे आ-आकर 5 लाख रुपये टोहाना आकर ले गए। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उन्हें एक महीने में लड़के को भेजने की बात कही। एक माह बाद कहा कि अभी सख्ती ज्यादा है कुछ समय बाद भेज देंगे।
महिला ने बताया कि वे सरला देवी के पास इस बात के लिए गए तो आरोपियों ने उसे भी ठीक बात नहीं बताई जिसके बाद वे एक पंचायत लेकर आरोपियों के घर गए। आरोपी पंचायत को देखकर भड़क गए तथा मेंहगी देवी के रुपये मांगने पर कहा कि न तो रुपये देंगे तथा न ही लड़के को बाहर भेजेेंगे। आरोपियों ने उन्हें धमकी देकर वापस भेज दिया, आरोपी चालाक व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। महिला ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी बना रखी है जो कहंी रजिस्टर्ड भी नहीं जिसके चलते लोगों को ठगा जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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