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Fatehabad News: जेल में लोक अदालत में चार बंदियों को किया रिहा

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फतेहाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल 2 हिसार में जेल लोक अदालत लगाई गई। प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने जेल लोक अदालत की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न अदालतों में लंबित छह मामलों में से पांच केसों का निपटारा किया। इन पांच मामलों में चार बंदियों को सजा मुक्त किया गया।
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सीजेएम गायत्री ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों के बारे में जेल प्रशासन से पूछताछ की। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हुए सीजेएम गायत्री ने बताया कि यदि उनके पास अपने केस को डिफेंस करने के लिए वकील नहीं है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम ने बताया कि जेल लोक अदालत हर महीने लगाई जाती है, जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 व टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9.30 बजे से 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को फोन द्वारा हर प्रकार की कानूनी सहायता व जानकारी ली जा सकती है। संवाद
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