फतेहाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी शुभम को पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है। एसपी सिद्धांत जैन ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने सोमवार को सुनाए फैसले में दोषी को 20 वर्ष की कैद और 1.50 लाख जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता को एक लाख मुआवजा देने व 50,000 की राशि सरकारी कोष में जमा करवाने के आदेश दिए।
सह आरोपी को पहले हो चुकी है सजा : पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि यह फैसला पुलिस की प्रभावी जांच, मजबूत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी का परिणाम है। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल के मार्गदर्शन और तत्कालीन उप-जिला न्यायवादी ओम प्रकाश बिश्नोई की भूमिका सराहनीय रही है। एसपी ने बताया कि इससे पहले सह-आरोपी सुखविंद्र सिंह को 20 मार्च 2023 को 20 वर्ष का कारावास और 64,000 जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। मामला 23 जून 2021 का है।