29 अप्रैल 2017 को टोहाना क्षेत्र निवासी एक युवती की शिकायत पर टोहाना निवासी आशीष ढींगड़ा, आकाश वर्मा व गौरव कपूर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया था।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बे के मिर्ची होटल में हुई बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म के तीनों दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 5500-5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषियों में शामिल आशीष ढींगड़ा टोहाना नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष सुरेश रानी ढींगड़ा के देवर का बेटा है।
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जानकारी के मुताबिक शहर थाना टोहाना पुलिस ने 29 अप्रैल 2017 को टोहाना क्षेत्र निवासी एक युवती की शिकायत पर टोहाना निवासी आशीष ढींगड़ा, आकाश वर्मा व गौरव कपूर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि उसकी आकाश वर्मा के साथ दोस्ती थी।
आकाश ने उसे 28 अप्रैल 2017 को फोन करके यह कहते हुए मिर्ची होटल में बुलाया था कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। वह उसकी बातों में आकर मिर्ची होटल चली गई। जहां आकाश ने उससे मुलाकात की। वह उसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके बातचीत करने लगा, आरोप है कि दोषी ने उससे दुष्कर्म किया।
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कुछ देर बाद गौरव कपूर व आशीष ढींगड़ा भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी उससे दुष्कर्म किया। दोषियों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे। 29 अप्रैल 2017 को उसने यह बात अपने माता-पिता को बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। ज्ञात रहे कि इससे पहले अदालत ने इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) व 506 के तहत दोषी करार दिया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल की कैद व 5500-5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।