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फतेहाबाद: बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी बुजुर्ग को पांच साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 19 May 2022 08:21 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)

सार

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के पश्चात  79 साल के बुजुर्ग आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देकर उसे पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के फतेहाबाद में 9 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी 79 साल के बुजुर्ग को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने पांच साल की कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी बुजुर्ग सुगड़ सिंह के खिलाफ सदर पुलिस टोहाना ने पीड़िता की माता की शिकायत पर 30 जून 2021 को मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की माता ने बताया कि दोषी सुगड़ सिंह शराबी और झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो आस पड़ोस की बहु-बेटियों पर गलत नीयत रखता है। सुगड़ सिंह उस पर व उसकी छोटी बच्चियों पर भी गलत नीयत रखता है।

उन्हें देखकर वह गलत हरकत व इशारे करता है। 27 जून 2021 को सुबह वह उसकी 9 साल की बच्ची को दुकान से सामान मंगवाने के बहाने अपने घर पर ले गया और दरवाजा बंद करके गलत हरकत करने लगा तथा उससे कहा कि तुम रोज मेरे पास आ जाया करो मैं तुम्हें पैसे व चीज दिलवाया करूंगा।
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आरोपी ने उससे यह भी कहा कि जब उसे पेंशन मिलेगी तो उसे पैसे भी देगा। दोषी ने उसकी बेटी से कहा कि वह इस बात को अपनी मां व अपने घरवालों को न बताए। आरोपी ने उसकी लड़की के मुंह पर गलत हरकत की। जिसका दो दिनों तक इलाज चला। जिसके बाद उनको दोषी की हरकत का पता चला। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के पश्चात आरोपी सुगड़ सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देकर उसे पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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