अदालत ने 13 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने 11 सितंबर 2021 को छठी कक्षा की पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
फतेहाबाद में रिश्ते में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद व 13 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने 11 सितंबर 2021 को छठी कक्षा की पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी उसकी मौसी का लड़का है। रिश्ते में वह उसका भाई लगता है। वह 7-8 साल से हमारे पास रह रहा है। 14 अगस्त 2021 की रात उसकी बेटी आंगन में सो रही थी तो आरोपी उसे कमरे में ले गया और उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर उसके साथ गलत काम किया। लड़की ने जब शोर मचाया तो वह जाग गए। आरोपी भाग गया।
उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) व 6 तथा आईपीसी की धारा 376 (2एफ) व 506 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 13 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।