फतेहाबाद। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) डाॅ. सविता कुमारी की अदालत ने बिजली उपयोगकर्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली निगम की ओर से निगम को हुए 99,494 रुपये व समझौता फीस 10 हजार रुपये राशि के दो डिमांड नोटिस रद्द कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक बिजली निगम ने बिजली उपयोग कर रहे चार मरला निवासी गौरव को 26 नवंबर 2021 की चेकिंग रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किए थे। बिजली निगम की ओर से दिए गए दो नोटिस को बिजली उपयोगकर्ता गौरव ने अपने अधिवक्ता जितेंद्र ठक्कर व जलैश ठक्कर के जरिये अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात बिजली उपभोक्ता गौरव के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि बिजली निगम ने बिजली उपयोगकर्ता से कोई राशि जमा करवा रखी है तो उसके आगे के बिजली बिलों में समायोजित कर दी जाए। संवाद