फतेहाबाद। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी को नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार उपायुक्त एवं आरओ सिरसा को अपने नामांकन जमा करा सकेंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी।
चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो।