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पति से मारपीट के मामले में पत्नी को छह माह की सजा

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फतेहाबाद। करीब पांच साल पहले पति का रास्ता रोककर चोट मारने की आरोपी पत्नी को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद व 5 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में पीड़ित के ससुर को भी अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 12 सितंबर 2014 का बताया गया है।
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जानकारी मुताबिक भट्टूकलां निवासी विजय पाल की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी दर्शना देवी और ससुर श्रीराम निवासी ढिंगसरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। विजयपाल ने पुलिस को बताया कि उसका अपनी पत्नी से कई सालों से मतभेद चल रहा था। 10 सितंबर 2014 को वह भट्टू मंडी से अपने घर आ रहा था तो उसकी पत्नी व ससुर ने उसका रास्ता रोककर उसकी लाठी डंडों से पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पांच साल की कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार अदालत ने मामले में सजा सुनाई।
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