टोहाना। चिटफंड एवं मासिक लॉटरी के माध्यम से अवैध रूप से धन संग्रह किए जाने के मामले में प्रशासन ने जमाकर्ताओं और सुरक्षित लेनदारों से उनके दावे आमंत्रित किए हैं। यह कार्रवाई करमबीर पूनिया चिटफंड एवं मासिक लॉटरी, टोहाना से संबंधित की गई है।
सक्षम प्राधिकारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी-सह-उप मंडल अधिकारी (ना.), टोहाना आकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में वार्ड 16 के रहने वाले करमबीर, उसके बेटे जयदीप और सुरेन्द्र कुमार, करमबीर पुत्र रिसाल सिंह कृष्ण कुमार शामिल हैं। हरियाणा जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी-सह-उप मंडल अधिकारी (ना.), टोहाना आकाश शर्मा ने संबंधित वित्तीय प्रतिष्ठान के सभी जमाकर्ताओं एवं सुरक्षित लेनदारों से उनकी जमा राशि एवं बकाया की वसूली के लिए दावे प्रस्तुत करने को कहा है।
सक्षम प्राधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों का उक्त चिटफंड एवं मासिक लॉटरी के विरुद्ध कोई दावा है, वे इस सूचना की तिथि से एक माह के भीतर अपने दावे से संबंधित प्रमाणों सहित उप मंडल अधिकारी (ना.), टोहाना कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में संबंधित दावा अधिनियम के अंतर्गत विचार नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति को करमबीर पूनिया चिटफंड एवं मासिक लॉटरी टोहाना की किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति की जानकारी हो, तो वह प्रशासन को सूचित कर सकता है, ताकि जमाकर्ताओं की राशि की वसूली के लिए उक्त संपत्तियों को कुर्क किया जा सके।
-
सुरक्षित लेनदारों के लिए विशेष निर्देश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार को एक माह के भीतर अपना दावा विवरण एवं धारित सुरक्षा का मूल्यांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन प्रस्तुत न करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन लेनदार पर बाध्यकारी होगा।