फतेहाबाद। प्रदेश में पतंगबाजी के दौरान हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी सिद्धांत जैन ने प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस विभाग की तरफ से रविवार को एडवाइजरी जारी की गई है।
एसपी ने जारी एडवाइजरी में स्पष्ट कहा कि जन-सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाल ही में गांव भोड़िया खेड़ा में पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर एक बच्ची की मौत की घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असुरक्षित पतंगबाजी समाज के लिए खतरा बनती जा रही है।
नायलॉन, कृत्रिम अथवा कांच लेपित डोर से दोपहिया वाहन चालक, राहगीर और पशु-पक्षी तक घायल हो रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड हो सकते हैं।