फतेहाबाद। जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से समस्त फतेहाबाद जिले में धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश आगामी 5 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेश में बताया गया कि जिला में धान की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और किसान धान की कटाई के बाद अपने खेतों में धान की पराली को जला देते हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागीदार होगा। संवाद