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दुर्घटना में मारे गए मृतक के परिजनों को मिलेगा 17 लाख का मुआवजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरएस ढांडा की अध्यक्षता वाले वाहन दुर्घटना मुआवजा ट्रिब्युनल ने सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्युनल ने मामले की सुनवाई करते हुए गांव ढाणी गोपाल निवासी मृतक कुलदीप के परिवार को 16 लाख 82 हजार 800 रुपये का मुआवजा साढ़े 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
ढाणी गोपाल निवासी मृतक कुलदीप की पत्नी मुकेश, पुत्री ज्योति, पुत्र दिलखुश व माता गीना ने ट्रिब्युनल में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्युनल में दायर याचिका में बताया गया कि मृतक कुलदीप, रोहताश के साथ 26 अगस्त 2016 को सनियाना से अपने गांव ढाणी गोपाल आ रहा था, तभी सनियाना कनाल के पास उसे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में कुलदीप की मौत हो गई और रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बाबत भूना पुलिस ने 27 अगस्त 2016 को आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए के तहत केस दर्ज किया था।
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याचिका में कैथल के हजवांन निवासी ट्रैक्टर ड्राईवर बलजीत सिंह, मालिक चतर सिंह और मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता से मुआवजा दिलाने की मांग की थी। ट्रिब्युनल ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त तीनों को संयुक्त रूप से मृतक के परिजनों को 16 लाख 82 हजार 800 रुपये साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज सहित याचिका दायर करने की तिथि से राशि अदा करने की तिथि तक देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्युनल ने इस राशि में से पत्नी मुकेश को 8 लाख 82 हजार 800 रुपये, पुत्री ज्योति व पुत्र दिलखुश को 3-3 लाख रुपये और मृतक की माता गीना को 2 लाख रुपये देने की व्यवस्था की है।
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