फतेहाबाद। जिला फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने के दोषी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि पीड़िता ने साइबर थाना फतेहाबाद में शिकायत दी थी कि उसी के गांव के निवासी रणजीत कुमार ने पहले उससे मित्रता की, फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
निरीक्षक अरुणा एवं उनकी टीम ने जांच करते हुए 17 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी की सजा का निर्धारण किया है।