भूना। गांव नाढोड़ी के एक व्यक्ति से आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी रिश्तेदारों को रिहा करवाने की एवज में 18,92000 रुपये की ठगी हो गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस शिकायत में नाढोड़ी निवासी राधेश्याम बिश्नोई ने बताया कि उसके रिश्तेदार महादेव खासा महाजन को 18 अक्तूबर 2009 को हिसार की अदालत ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 25 मार्च 2012 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उपरोक्त अभियोग में सजा को बरकरार रखा था। जिस कारण शिकायतकर्ता के रिश्तेदार मुकदमे में सजा काट रहे हैं। शिकायतकर्ता राधेश्याम का आरोप है कि उसी के गांव का ही विनोद बिश्नोई सर्वोच्च न्यायालय में वकील था। गांव में परिचित होने के कारण शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के केस के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। इसलिए विनोद कुमार ने उससे संपर्क किया और कहने लगा कि मैं आपके रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकलवा दूंगा। मगर इसकी एवज में मुझे 30 लाख रुपये देने होंगे। इसके बाद रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकलवाने की पूरी गारंटी उसकी होगी अन्यथा पूरे पैसे वापस कर देगा।
शिकायतकर्ता ने कहा कि गांव का होने के कारण उसकी बातों में आ गया और रिश्तेदारों से संपर्क किया और निर्धारित राशि देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विनोद बिश्नोई ने हमें शिव कॉलोनी कैथल हाल दहमान निवासी विनोद पुत्र हवासिंह व विनोद कुमार निवासी राजीव कॉलोनी कैथल से मिलवाया और कहा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है। इनके जेल महानिदेशक व अन्य बड़े अधिकारियों के साथ संबंध हैं। उपरोक्त व्यक्तियों ने झांसा देकर 19 सितंबर 2021 से लेकर 20 जून 2022 तक 18.92 लाख रुपये वसूल लिए। मगर उनके रिश्तेदार आज भी जेल में हैं। भूना थाना अध्यक्ष शादी राम ने बताया कि नाढोड़ी के राधेश्याम की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।