फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्र जांगड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए अयाल्की निवासी आरोपी जगदीश कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 माह कैद और साढ़े 4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता जगदीप सिंह भाटी को देने के आदेश दिए हैं।
अयाल्की निवासी जगदीप सिंह भाटी ने अपने अधिवक्ता राजेश शर्मा के जरिये अदालत में केस दायर किया उसने आरोपी जगदीश कुमार को जुलाई 2023 में 4 लाख की राशि उधार दी थी। आरोपी ने उधारी चुकाने के लिए चेक दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीश कुमार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।