सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब नगर निगम में छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए जनता को 25 नवंबर तक का समय मिलेगा।
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की नई अधिसूचना में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 तक के बकायेदारों को 10 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है। यह छूट अधिसूचना जारी होने की तिथि (11 अक्तूबर) से 45 दिनों के भीतर ही मिलनी तय थी।
यह छूट 24 नवंबर तक ही मिलनी थी लेकिन अब 25 नवंबर तक जनता इस छूट का लाभ उठा सकती है। निगम के जेडटीओ बीएस पंवार का कहना है कि सरकार ने छूट में एक दिन का इजाफा किया है लेकिन आगे यह समय नहीं बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि 24 तारीख को रविवार होने के कारण यह फैसला लिया गया है।
उधर, रविवार को भी निगम की ओर से जोन-3 की जनता के लिए कैंप लगाया। इसमें पानी व सीवर कनेक्शनों को वैध कराने के लिए 70 लोग पहुंचे। इनसे करीब 84 हजार रुपये वसूले गए।