फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना अनुमति पेड़ काटे तो खैर नहीं

Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
Faridabad
विज्ञापन
विज्ञापन
फरीदाबाद। मेट्रो निर्माण कंपनी ने रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को यदि बिना अनुमति काटा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि, पेड़ लगाने के लिए बिना जमीन हासिल किए पर्यावरण मंत्रालय ने एक भी पेड़ न कटाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

कई दिन से यह कहा जा रहा है कि बदरपुर-वाइएमसीए मेट्रो कॉरिडोर के रास्ते में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने की अनुमति जारी कर दी गई है। इस पर सोमवार को जिला वन अधिकारी वास्वी त्यागी ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ही मेट्रो के रास्ते में बाधक बन रहे पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अभी तक कोई अनुमति नहीं आई है।
अनुमति से पहले अगर किसी भी प्रकार से मेट्रो निर्माण में जुटी कंपनी ने पेड़ों को काटने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से अक्तूबर माह में लिखित आदेश जारी किए गए हैं कि हुडा की ओर से जब तक करीब 75 एकड़ जमीन कटने वाले पेड़ों के बदले पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी तब तक अनुमति के विषय में बात नहीं होगी। जमीन उपलब्ध होने के बाद जब वन अधिकारी मंत्रालय को जानकारी से अवगत करा देंगे, उसके बाद पेड़ काटने की अनुमति मंत्रालय की ओर से प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन

हुडा प्रशासक एनके सोलंकी ने बताया कि वन विभाग को अनंगपुर में सौंपी जाने वाली 75 एकड़ जमीन की मौखिक अनुमति सरकार व उच्च अधिकारियाें की ओर से प्राप्त हो गई है। बस लिखित आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। आदेश आते ही जमीन को वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें