केंद्र की बजाय मकान में रखा यूरिया का स्टॉक, दो पर केस दर्ज
जांच के लिए पहुंची कृषि विभाग टीम को पीओएस मशीन के स्टॉक से 41 बैग मिले अधिक, शिकायत कर्ताओं ने निर्धारित रेट से ज्यादा पर यूरिया बैग बेचने के भी लगाए आरोप
चरखी दादरी/बाढड़ा। कृषि विभाग अधिकारियों ने नांधा स्थित एक यूरिया केंद्र संचालक समेत दो लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा सात और फ्रर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 की धारा 4 के तहत केस दर्ज करवाया है। निर्धारित से अधिक रेट पर यूरिया का बैग बेचने की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची टीम को यूरिया बैग केंद्र की बजाय एक फैक्टरीनुमा मकान में मिले। इतना ही नहीं पीओएस मशीन के स्टॉक के मुकाबले मौके पर 41 बैग अधिक भी मिले। कृषि विभाग अधिकारियों ने इस लापरवाही के संदर्भ में मामला दर्ज करवाने के साथ केंद्र पर रखी खाद के जांच के लिए नमूने लिए हैं।
उपमंडल कृषि अधिकारी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नांधा स्थित श्री सांई सीड्स कंपोस्ट स्टोर द्वारा किसानों को यूरिया 280 रुपये प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा है। केंद्र पर किसानों से निर्धारित से अधिक रेट लिया जा रहा है। इस शिकायत की जांच करने पहुंची कृषि विभाग की टीम को मौके पर जाकर पीओएस मशीन का स्टॉक जांचा तो 100 बैग मिले। वहां केंद्र पर टीम को यूरिया का कोई बैग नहीं मिला और न ही वहां यूरिया स्टॉक प्रदर्शित किया मिला। मांगने पर टीम को स्टॉक रजिस्टर भी नहीं दिखाया गया। कृष्ण कुमार के अनुसार दुकानदार ने खाद का स्टॉक गांव से बाहर एक फैक्टरीनुमा मकान में दिखाया। वहां यूरिया के 141 बैग मिले। मकान मालिक संदीप ने बताया कि यूरिया के बैग श्री सांई सीड्स कंपोस्ट स्टोर के हैं। कृष्ण कुमार ने पुलिस शिकायत में बताया कि बिना जानकारी दिए यूरिया के बैग निर्धारित से दूसरी जगह रखना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने बाढड़ा थाना पुलिस से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7(10)- 1955 के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश की। पुलिस ने इस संबंध में केंद्र संचालक ललित और मकान मालिक संदीप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।