चरखी दादरी। हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल निगम में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।
उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी। जिले के प्रभावित परिवार 18 दिसंबर सुबह 11 बजे तक डीसी कार्यालय में जानकारी के साथ दस्तावेज जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। जानकारी में मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी आदि जानकारी देनी होंगी। पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण, पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उक्त परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से एनओसी, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी होगी।