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ऋणी किसान 25 तक करवा सकेंगे फसली बीमा : डॉ. जितेंद्र

Fri, 16 Aug 2024 09:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी। खरीफ-2024 फसल का बीमा करवाने के लिए सरकार ने ऋणी किसानों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है। वहीं, गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार बीमा कार्य के लिए जिले में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है।
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कृषि उपनिदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2024 में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग की फसल को बीमित फसल की श्रेणी में रखा गया है।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल, मेरा ब्योरा के साथ संबंधित बैंक के माध्यम से अपना फसली बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऋण दाता बैंक में लिखित फॉर्मेट में कट ऑफ डेट के सात दिन पहले पहले घोषणापत्र देना होगा। अन्यथा बैंक की ओर से अपने अभिलेख के अनुसार उनकी फसल का बीमा कर दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जिस किसान को अपनी फसल तब्दील करवानी है तो वह संबंधित ऋणी बैंक में जाकर कट ऑफ डेट के दो दिन पहले तक अपनी फसल को तब्दील करवा सकता है।
सांख्यिकी सहायक सुशील कुमार ने बताया कि खरीफ-2024 के लिए चरखी दादरी जिले में कपास फसल के लिए किसान प्रीमियम 5,176.25 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान फसल के लिए 2,023.80 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 975.58 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का फसल के लिए 1,037.84 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूंग फसल के लिए 908.10 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की खड़ी फसल से लेकर कटाई तक फसल नुकसान में होने वाले जोखिमों की भरपाई का प्रावधान रखा गया है।
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