- फरवरी 2025 में विधानसभा में संशोधित विधेयक पास, मगर आठ माह बाद भी नियमों की मंजूरी का इंतजार
कुलदीप शुक्ला
चंडीगढ़। हरियाणा में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त शिकंजे वाले नियमों को सरकार 20 महीने में भी लागू नहीं कर पाई है। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले फरवरी 2024 में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पेश किया था। फरवरी 2025 में संशोधित ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बावजूद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके कारण नए नियमों के तहत फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।
फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त नियमों को लागू करने की शुरुआत फरवरी 2024 में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने की थी। इसके लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था। उस समय बिल पास होने के बाद नियमों में बदलाव को लेकर आगे की कार्यवाही रुक गई थी। दोबारा संशोधित बिल फरवरी 2025 में विधानसभा में पास हो गया लेकिन अब तक नियम नहीं तय हो पाए है। आठ माह बीतने के बावजूद नियमावली की प्रक्रिया पूरी करके अधिसूचना जारी नहीं किया जा सका है।
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नए कानून के तहत नियम
- सभी ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा
- कबूतरबाजी के दोषी ट्रैवल एजेंटों को तीन से 10 साल तक की कैद और दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
- साथ ही दोष साबित होने पर ट्रैवल एजेंट की प्रॉपर्टी भी जब्त करने का प्रावधान
सात साल में 3053 ट्रैवल एजेंट व सहयोगी गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस ने 2019 से सितंबर 2025 के बीच कबूतरबाजी में 3455 मुकदमे दर्ज करके 3053 फर्जी ट्रैवल एजेंटों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने कुल 52 करोड़ 6 लाख 22 हजार 164 रुपये बरामद किए हैं। सबसे अधिक केस करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, यमुनानगर और पानीपत में आए हैं। साथ ही पुलिस ने अवैध इमीग्रेशन संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर-8053003400 भी जारी किया है। अप्रैल 2023 में एसआईटी भी गठित की गई थी।
विदेश में नौकरी और मोटी कमाई का देते हैं लालच
ट्रैवल एजेंट बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर उन्हें एजुकेशन या वर्क वीजा पर विदेश भेजने का झांसा देते हैं। कई बार व्यक्ति के भुगतान करने या वीजा के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनका वीजा आवेदन रद्द हो गया है। इसके बाद ट्रैवल एजेंट डंकी रूट का सुझाव देता है। डंकी रूट से जाने वाले ज्यादातर लोग बॉर्डर पर ही पकड़े जाते है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कभी-कभी ट्रैवल एजेंट युवाओं को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखते हैं और उनके परिवार को अधिक पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं।
फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज केस
वर्ष- मुकदमे
2019 - 213
2020 - 582
2021 - 183
2022 - 300
2023 - 750
2024 - 578
2025 - 849 (सितंबर तक)