चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई करते हुए बिजली निगम लेखाधिकारी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पांच हजार रुपये का मुआवजा उपभोक्ता को भी देने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने रोहतक निवासी एक बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई की। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग की जांच में पाया कि उपभोक्ता के मीटर परिवर्तन आदेश को सिस्टम में अपडेट करने में लगभग एक वर्ष की देरी हुई। विभाग ने 11 जून 2023 को मीटर परिवर्तन आदेश जारी कर दिया था। फिर भी बिल में त्रुटि ठीक नहीं हो सकीं।
बार-बार शिकायतें भी दीं और उपभोक्ता ने संबंधित कार्यालय के चक्कर भी काटे। सेवा का अधिकार आयोग तक मामला पहुंचा और आयोग ने हस्तक्षेप किया, तब त्रुटि में सुधार किया गया। ब्यूरो