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Chandigarh-Haryana News: होटल-रिसॉर्ट व औद्योगिक उपयोग में 25 फीसदी तक एफआर बढ़ाने का प्रस्ताव

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हरियाणा भवन संहिता 2017 में संशोधन का दिया गया है प्रावधान
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार हरियाणा भवन संहिता 2017 में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को कई संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही इन प्रस्तावों पर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए हैं। यदि इन किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो 28 नवंबर तक विभाग को सुझाव दे सकते हैं।
विभाग की ओर से जो सुझाव प्रस्तावित दिए गए हैं उनमें मुख्य प्रस्ताव फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने का दिया गया है। इसके तहत औद्योगिक उपयोग में 125 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक एफएआर बढ़ाने की अनुमति होगी। यह केवल मौजूदा भवनों पर लागू होगा जहां 30 जून 2016 से पहले अनुमति दी गई होगी। सामान्य उद्योग 200 प्रतिशत और फाइव स्टार होटल व रिसॉर्ट को 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर की अनुमति मिलेगी। शैक्षणिक व संस्थागत भवनों को 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। इसके लिए जो मौजूदा शुल्क होगा उसी के मुताबिक राशि देय होगी।
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प्रस्तावित प्रावधानों में ईडब्ल्यूएस मकानों के बाथरूम व शौचालय के न्यूनतम आकार का भी प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक स्वतंत्र बाथरूम का आकार 1.20 घन मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 1.0 मीटर होगी, संयुक्त स्नानघर और शौचालय का आकार 1.80 वर्ग मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 1.0 मीटर होगी।
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भवनों के व्यवसाय प्रमाणपत्र थर्ड पार्टी जारी करेगी

बिल्डिंग कोड में यह भी प्रावधान किया है कि अब हाई रिस्क कैटेगरी के भवनों के लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के जरिये जारी होगा। साथ ही यह भी प्रावधान किया कि यदि आर्किटेक्ट या इंजीनियर के माध्यम से कोई तथ्य छिपाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन वही जारी कर सकते हैं जिनका कम से कम पांच साल का अनुभव होगा और वह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से पैनल में शामिल होंगे। आर्किटेक्ट भवन का निरीक्षण कर यह प्रमाणित करेंगे कि निर्माण नियमानुसार हुआ है या नहीं।
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