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Chandigarh-Haryana News: नाबालिग खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न के आरोपी कोच को राहत नहीं

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-हाईकोर्ट ने माना कि साक्ष्य प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि करते हैं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग खिलाड़ी से कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि करते हैं। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तारी से पहले राहत नहीं दी जा सकती।
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मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है जहां एक नाबालिग खिलाड़ी ने अपने कोच पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार कोच ने खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बहाने एक होटल में बुलाया और वहां कथित रूप से उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। घटना के बाद संबंधित खेल संस्था ने भी आरोपी कोच को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और पीड़िता के बयान के साथ अन्य साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।
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