चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की भर्ती प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभागों के आवंटन को अपारदर्शी और मनमाना करार दिया।
अदालत ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर भर्ती व विभाग आवंटन में पारदर्शी मानदंड बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें। कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आयोग के सदस्यों और पदाधिकारियों के आचरण की जांच की जाए व जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई पर विचार किया जाए। ब्यूरो
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करने में आयोग की कार्यप्रणाली बेहद चिंताजनक है और इसे तत्काल सुधारने की जरूरत है। भविष्य में जहां एक ही परीक्षा के जरिए कई विभागों में भर्ती होगी वहां मेरिट के आधार पर विभाग आवंटन अनिवार्य रूप से किया जाए। ब्यूरो