चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विधवा या तलाकशुदा बेटी और दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के मामलों में विभागों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों की ओर से विधवा या तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांग बच्चों के पेंशन मामले अक्सर नियमों के अनुरूप नहीं होते है। इससे दावेदार या आश्रित पारिवारिक सदस्य की आश्रितता तय करने में परेशानी आती है।